उमेश मौर्य
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस पर अब गुरुवार को ऑर्डर किया गया है. बता दें कि IAS रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं. इससे पहले लोवर कोर्ट ने भी रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें कि ईडी ने 22 जुलाई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था.
2022 में कथित कोल घोटाला मामले में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के सरकारी निवास और दफ्तर पर छापा मारा था. इसके बाद ईडी की टीम ने उनके घर पहुंची थी. ईडी ने आरोप लगाया था कि कोरबा में कलेक्ट रहने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किया. कोल लेवी मामले में भी उनकी संलिप्तता थी. इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति का भी उन पर आरोप लगा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने जांच के बाद छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ के कोल स्कैम का खुलासा किया था.
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FIRST PUBLISHED : February 8, 2024, 14:52 IST