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– फोटो : सोशल मीडिया
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माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की 5 और 6 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा के पूर्व और दौरान सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्य सचिव वीरा राणा ने निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा की लगातार निगरानी के लिए 1 फरवरी से 5 मार्च तक जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने और राज्य स्तर से संपर्क में रहने को कहा गया है। साथ ही परीक्षा के दिन केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मचारियों व परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र परिसर में सिर्फ कलेक्टर प्रतिनिधि को ही मोबाइल उपयोग की अनुमति रहेगी। इसमें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि उनके मोबाइल का उपयोग परीक्षा की गोपनीयता भंग करने में ना करना सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग मोबाइल से नहीं की जाए।
सीएस ने प्रमुख बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि 120 प्रतिशत केंद्राध्यक्ष/सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति जिला स्तर पर एनआईसी के माध्यम से रैंडमाइजेशन के बाद किया गया। विशेष परिस्थितियों में ही केवल रिजर्व से ही कलेक्टर के अनुमोदन से केंद्राध्यक्ष/ सहायक केंद्राध्यक्ष का परिवर्तन किया जाए। प्रश्नपत्र जिले की समन्वयक संस्थाओं से 1 एवं 2 फरवरी को वितरित की जाएगी। समन्वयक संस्था से थाने/चौकी पर प्रश्न पत्र की सुरक्षा के अधीन पहुंचाए जाए। प्रश्न पत्रों के बॉक्स को परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा ही खोला जाएगा। इसमें से प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट्स प्राप्त होंगे। उक्त प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट्स केंद्राध्यक्ष के कक्ष में न खोलकर सीधे परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे। केंद्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों का सील्ड बॉक्स सुबह 8.30 बजे के पूर्व नहीं खोला जाए तथा सुबह 8.45 बजे के पूर्व पर्यवेक्षकों को उपलब्ध न कराया जाए।
यह है भी महत्वपूर्ण
– प्रत्येक मंडल परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए प्रत्येक विकासखंड में 2-4 निरीक्षण दल का गठन हो।
– प्रश्न पत्र थानों में रखने के बाद थाना/चौकी प्रभारी के माध्यम से उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।
– परीक्षा अवधि में केंद्राध्यक्ष/ सहायक केंद्राध्यक्ष द्वारा थाने से प्रश्न पत्र के बॉक्स निकालते समय थाना/चौकी प्रभारी को उपस्थित रहने को कहा गया है।
– परीक्षाओं में प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग करने/ प्रश्नपत्रों के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाने/मण्डल परीक्षाओं के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।