Monday, December 23, 2024
Homeउत्तर प्रदेशनोएडा-ग्रेटर नोएडायोगी सरकार का आदेश : नोएडा प्राधिकरण के 900 कर्मचारियों को संपत्ति...

योगी सरकार का आदेश : नोएडा प्राधिकरण के 900 कर्मचारियों को संपत्ति का देना होगा हिसाब, वरना नहीं मिलेगा वेतन

Tricity Today | Noida Authority




Noida News : नोएडा प्राधिकरण के लगभग 900 कर्मचारियों को 30 सितंबर तक अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण राज्य के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जो कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें सितंबर माह का वेतन नहीं मिलेगा।

क्या है मामला

पहले यह समय सीमा 31 अगस्त तक थी, जिसके कारण 882 कर्मचारियों (आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को छोड़कर) का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया था। हालांकि, राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को जारी एक नए आदेश ने समय सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों को कुछ राहत प्रदान की है। अधिकारियों ने बताया कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों ने पहले ही आदेश का पालन कर लिया है।

नोएडा कर्मचारी संघ ने मांगा समय

नोएडा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने सभी कर्मचारियों से वेतन वितरण में आगे की देरी से बचने के लिए पोर्टल पर अपना संपत्ति विवरण शीघ्र अपलोड करने का आग्रह किया। अगस्त का वेतन रोके जाने के बाद संघ ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम से अतिरिक्त समय की मांग की थी और मुख्य सचिव सिंह, जो नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनको पत्र लिखा था। राजकुमार सिंह ने बताया कि उन्हें बुधवार को अपना वेतन मिल गया।

अगस्त 2023 में शुरू किया गया पोर्टल 

यह निर्देश अगस्त 2023 में शुरू की गई राज्य सरकार की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पहल के तहत, उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अनुसार 31 दिसंबर, 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य किया गया था। आदेश के अनुसार, इन विवरणों को जमा न करने को नकारात्मक रूप से देखा जाएगा। 1 जनवरी, 2024 तक पालन न करने वाले कर्मचारियों को विवरण जमा करने तक विभागीय चयन समिति की बैठकों में पदोन्नति के लिए नहीं माना गया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments