रायपुर. छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अब विष्णुदेव सरकार हर महीने एक हजार रुपये देगी. यह रकम सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के लिए पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, विधवा और विवाहित महिलाएं पात्र होंगी. इस योजना की यह भी शर्त है कि महिलाओं की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के 700 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे. इस योजना से प्रदेश की 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ होगा. विष्णुदेव साय कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 5,500 रुपये करने का फैसला लिया.
इससे पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये संग्रहण पारिश्रमिक मिलता था. सरकार के इस फैसले का सीधा असर 13 लाख परिवारों पर होगा. उनकी आय बढ़ जाएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य कोष पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. इसके अलावा सरकार इन तेंदूपत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजनाएं लागू करेगी. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में अगस्त 2023 में किए गए संशोधन को निरस्त कर दिया. सरकार ने इस नियम को पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया है.
यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब इस तारीख तक होगी धान खरीदी, छुट्टी के दिन भी मिलेगा किसानों को फायदा
इस वजह से हुआ संशोधन
अगस्त 2023 में इसके नियम में बड़ा संशोधन किया गया था. इस संशोधन के मुताबिक, विभागीय जांच के बाद, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में कोर्ट द्वारा सजा होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे. यह संशोधन उन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को भी पात्र बना रही थी जिनके विरुद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है. इसे कैबिनेट ने अनुचित माना और निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का फैसला किया.
बीएच सीरीज के नंबरों पर हुआ ये फैसला
कैबिनेट में विष्णुदेव साय सरकार ने ये भी फैसला किया कि अब राज्य में चल रही गाड़ियों में भारत (बीएच) सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर लागू किए जाएं. इन नंबरों के रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार ने लागू किए थे. इस सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
.
Tags: Chhattisgarh news, Raipur news
FIRST PUBLISHED : February 1, 2024, 07:31 IST