Sunday, September 8, 2024
Homeछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त किया आईजी का आदेश, 10 साल बाद...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त किया आईजी का आदेश, 10 साल बाद सूबेदार को मिला…

सौरभ तिवारी/बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बिलासपुर आईजी के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके बाद कई साल से जूझ रहे एक सूबेदार को बड़ी राहत मिली है. मामला मुंगेली जिला का है. मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूबेदार के पद पर पदस्थ संजय कुमार सूर्यवंशी ने पदोन्नति रक्षित निरीक्षक के पद से वंचित किए जाने के विरुद्ध याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर की गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक के आदेश को निरस्त करते हुए संजय कुमार सूर्यवंशी को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का निर्देश दिया है.

अधिवक्ता सिद्दीकी ने बताया कि संजय कुमार सूर्यवंशी सूबेदार के पद पर पुलिस अधीक्षक मुंगेली के कार्यालय में पदस्थ थे. 25 दिसंबर 2013 को आरक्षक परमेश्वर श्रीवास ने रक्षित केंद्र परिसर में नशे की हालत में स्वयं के बाएं हाथ की कलाई को काट लिया था. घटना के संबंध में आरक्षक द्वारा हाथ काटने का कारण सूबेदार संजय सूर्यवंशी द्वारा बार-बार मालिश के लिए बुलाना गाली गलौज करना बताया गया. इसके फल स्वरूप पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को संजय कुमार सूर्यवंशी को उसके आगामी एक वेतन वृद्धि 1 साल के लिए असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड से दंडित किया गया.

एसपी को नहीं है पावर
छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम की धारा 221 के तहत पुलिस अधीक्षक को शक्ति नहीं है कि वह सूबेदार को दंडित कर सके और उनका एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक सके, जिसके विरुद्ध संजय कुमार सूर्यवंशी ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किंतु पुलिस महानिदेशक बिलासपुर रेंज द्वारा भी अपने आदेश 29 सितंबर 2017 को वेतन वृद्धि 1 साल के लिए संचय प्रभाव से रोके जाने के दंड से दंडित किया गया, जिसके विरुद्ध संजय कुमार सूर्यवंशी द्वारा एक अभ्यावेदन पुलिस महानिदेशक रायपुर में प्रस्तुत किया गया, किंतु पुलिस महानिदेशक रायपुर द्वारा 5 दिसंबर 2018 को संजय कुमार सूर्यवंशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया. इसी बीच पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूबेदार से रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता सूची का प्रकाशन किया गया है. जिसमें संजय कुमार सूर्यवंशी का नाम सरल क्रमांक एक पर था, किंतु पुलिस महानिदेशक रायपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को संजय कुमार सूर्यवंशी रक्षित निरीक्षक के पद पर दी गई पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया. यह कहते हुए कि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा दिया गया. आगामी एक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए असंचायी प्रभाव से रोके जाने का दंड वर्तमान में प्रभावशील है इसलिए संजय कुमार सूर्यवंशी का नाम उक्त योग्यता सूची से पृथक किया गया है.

Tags: Bilaspur news, Local18, Rajasthan news

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments