Monday, March 31, 2025
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बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर ने उठाया कदम, गांवों में जाकर जागरूक करेगी टीम

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Rajnandgaon News: जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गुरप्रीत कौर ने बताया कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है….और पढ़ें

बाल विवाह रोकथाम

Rajnandgaon News: कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्टोरेट परिसर से बाल विवाह रोकथाम के प्रचार-प्रसार हेतु चलित वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया. महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह रोकथाम के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बैनर और पोस्टर से सुसज्जित चलित वाहन तैयार किया है. यह वाहन विभाग के परियोजना कार्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्रामों में पहुंचकर बाल विवाह रोकथाम की जानकारी प्रदान करेगा.

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चों के कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के बाद और लड़कों का विवाह 21 वर्ष के बाद करें. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गुरप्रीत कौर, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एनएस रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गुरप्रीत कौर ने बताया कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है. 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों का विवाह बाल विवाह है. बाल विवाह करवाने, इसमें शामिल होने वाले, गाने-बजाने वाले, वैवाहिक अनुष्ठानकर्ता और बैण्ड पार्टियों टेन्ट वालों सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों को 2 वर्ष सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत है.

उन्होंने बताया कि जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त करते हुए बाल विवाह को रोकने और जिला कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिला स्तरीय दल को बाल विवाह रोकथाम हेतु अविलम्ब मौके पर भेजा जा सके. उन्होंने नागरिकों से बाल विवाह रोकथाम में सहयोग के लिए बाल विवाह की सूचना मोबाइल नंबर 8319964100, 7987100143 और चाईल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर देने की अपील की है.

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