Sunday, March 23, 2025
Homeछत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त घोषित, बिना अनुमति के...

राजनांदगांव जिला 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त घोषित, बिना अनुमति के नहीं होगा खनन

Last Updated:

Rajnandgaon News: कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत 20 मार्च 2025 से 30 जून 2025 या मानसून के …और पढ़ें

X

खनन प्रतिबंधित

Rajnandgaon News: राजनांदगांव जिले में लगातार गिरते जलस्तर को देखते हुए, 30 जून तक राजनांदगांव जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. इस अवधि में बिना अनुमति कोई भी नलकूप खनन नहीं किया जाएगा. 20 मार्च से 30 जून तक की अवधि में किसी भी नए नलकूप का खनन पेयजल या अन्य प्रयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना संभव नहीं होगा.

कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत 20 मार्च 2025 से 30 जून 2025 या मानसून के आगमन तक, जो भी बाद में आए, उस तिथि तक जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के कोई नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा.

हालांकि, शासकीय एजेंसियों जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में पेयजल हेतु नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल इस अवधि में किए गए खननों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी.

केंद्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, राजनांदगांव जिले के तीन विकासखंड राजनांदगांव, डोंगरगांव और डोंगरगढ़ भू-जल के उपयोग के विषय पर सेमी क्रिटिकल जोन में आ चुके हैं। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अधिकारियों को नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.

राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजनांदगांव, राजस्व अनुविभाग राजनांदगांव के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव, डोंगरगांव के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव, डोंगरगढ़ के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ और छुरिया के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छुरिया को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.

नियुक्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों के तहत नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करेंगे. यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नलकूप खनन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

homechhattisgarh

राजनांदगांव जिला 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त घोषित, बिना अनुमति के नहीं होगा खनन

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments