Wednesday, March 12, 2025
Homeछत्तीसगढ़पति को 4 बार उम्रकैद की सजा, क्राइम सीन देख पुलिस भी...

पति को 4 बार उम्रकैद की सजा, क्राइम सीन देख पुलिस भी रह गई थी दंग

Last Updated:

Janjgir Champa News: मध्य प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने बलौदा इलाके के रहने वाले देशराज कश्यप को पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के ममले में 4 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है…और पढ़ें

CG News: कोर्ट ने सुनाई पति को उम्रकैद की सजा.

हाइलाइट्स

  • जांजगीर-चांपा कोर्ट का बड़ा फैसला
  • पति को सुनाई 4 बार उम्रकैद की सजा
  • आरोपी ने पत्नी और 3 बेटियों को मार डाला था

कैलाश कश्यप

जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में हत्या के केस में कोर्ट ने आरोपी को 4 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी देशराज कश्यप को 4 हत्या के मामले में 4 बार उम्रकैद की सजा दी. इसके साथ ही आरोपी पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया. जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में आरोपी देशराज कश्यप ने चरित्र शंका को लेकर पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई थी.

इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने फैसला सुनते हुए 4 हत्या के मामले में 4 बार आजीवन कारावास की सजा और 1-1 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया है.

जानें क्या है पूरा मामला

घटना की जानकारी 2 अगस्त 2023 को देवरी के देवेंद्र बिंझवार ने पंतोरा चौकी में दी कि देशराज कश्यप का घर 31 जुलाई से बंद था. 3 दिन से घर में चहल पहल नहीं होने पर कुछ लोग घर पहुंचे. फिर देखा कि देशराज कश्यप की पत्नी और 3 बेटियों खून से सनी मृत अवस्था में पड़ी है. रांपा खून से सना हुआ मिला. घटना की सूचना मिलने के बाद पंतोरा पुलिस मौके में पहुंची और जांच की. डॉक्टर के परीक्षण में 4 दिन पहले हत्या होने की पुष्टि की गई. पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: रोती-रोती थाने भागी महिला, बोली- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने…, बैंक अकाउंट डिटेल देख दंग रह गई पुलिस

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में 31 जुलाई 23 को अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी थी. मामले में बलौदा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर धारा 302 के तहत कार्रवाई की और हत्या का कारण पत्नी की चरित्र पर शंका होना पाया. मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी के इस कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए 4 बार आजीवन कारावास और 4 बार 1-1 हजार अर्थ दंड से दण्डित किया है.

homechhattisgarh

पति को 4 बार उम्रकैद की सजा, क्राइम सीन देख पुलिस भी रह गई थी दंग

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments