Google Photo | Symbolic
Noida News : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए फ्लैट खरीदारों को कड़ी चेतावनी दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो खरीदार अपने फ्लैट का कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं, उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद इन फ्लैट को दूसरे खरीदारों को बेच दिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट का निर्माण पब्लिक सेक्टर की एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों में हड़कंप मच गया है।
फ्लैट खरीदारों की मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ इस पुरे मामले की कड़ी निगरानी कर रही है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, जो कोर्ट रिसीवर के रूप में कार्यरत हैं, से अबिक्रित संपत्तियों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही उन फ्लैट खरीदारों की जानकारी भी मांगी है, जो बार-बार संपर्क करने के बावजूद कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं।
चार परियोजनाओं को मंजूरी
कोर्ट रिसीवर वेंकटरमणि ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि लगभग तीन से चार हजार फ्लैट खरीदार ऐसे हैं, जो बार-बार अपील किए जाने के बावजूद कब्जा लेने नहीं आए हैं। वहीं, एनबीसीसी की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि सेंचुरियन पार्क, लेजर वैली, लेजर पार्क और ड्रीम वैली प्रोजेक्ट के नक्शे अपलोड कर दिए गए हैं। कोर्ट ने इन चार परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया है।
500 करोड़ की जरूरत
एनबीसीसी के प्रतिनिधि ने बताया कि बाकी फ्लैट में 343 करोड़ का काम पूरा करने के लिए 500 करोड़ की जरूरत है। अदालत ने नोएडा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सिलिकन सिटी प्रोजेक्ट को भी अतिरिक्त फ्लैट की मंजूरी देने का निर्देश दिया है।नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र कुमार ने सूचित किया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गोल्ड होम परियोजना में अतिरिक्त फ्लैट्स के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है।