Google | symbolic image
Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम अब 8 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पहले 31 दिसंबर 2024 को होना तय था, लेकिन तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह के लिए नई तारीख 8 जनवरी 2025 (बुधवार) तय की गई है।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निवासी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सामूहिक विवाह के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल http://emsvy.upsdc.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित जानकारी के लिए लोग जिला समाज कल्याण कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
हर जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च
उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत हर जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। जिसमें से 35,000 रुपये लड़की के बचत खाते में ट्रांसफर किया जाता है। विवाह सामाग्री पर 10,000 रुपये और 6,000 प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर खर्च किया जाता है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि :
- अभिभावक की पात्रता : कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- आयु सीमा : विवाह के लिए कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आय सीमा : आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- बैंक खाता : कन्या के नाम से एक सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है।
- दस्तावेज़ : आवेदक, वर और कन्या के पास आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण के लिए), और यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या पिछड़ा वर्ग से हैं, तो जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- प्राथमिकता : विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, या स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।