बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अफसर जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजद्रोह केस में सभी प्रोसिडिंग को रद्द कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने राजद्रोह केस की सभी कार्यवाही रद्द कर दिया है. 2021 में ACB ने जीपी सिंह के सरकारी आवास पर मारा था छापा. इस दौरान टीम को अघोषित संपत्ति और संवेदनशील दस्तावेज मिले थे. इसके बाद राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. अब कोर्ट के फैसले से जीपी सिंह को मिली राहत.
एसीबी ने 2021 में जीपी सिंह के बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के कई जगहों पर छापा मारा था. इसमें करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी मिली थी. इसके साथ कई दस्तावेज मिले थे. इसके बाद एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था. इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया था. फिर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया था.
आईपीएस जीपी सिंह के राजद्रोह मामले से राहत पर बीजेपी का बड़ा बयान आया है. बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा अपराधियों को जेल भेजती है. जबरन द्वेष पूरा किसी को फंसाने का काम नहीं करती है. भूपेश बघेल ने दबाव पूर्वक झूठी एफआईआर कराई थी. कोर्ट का फैसला न्याय संगत है.
FIRST PUBLISHED : November 13, 2024, 17:08 IST