पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्रा ने आदेश जारी किए हैं।
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शहर में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना कार्यक्रम के पूर्व ही स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति आयोजित किसी भी कार्यक्रम में गड़बड़ी होने पर पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। ऐसे आयोजकों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर, त्यौहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथयात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं, जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर कोई असर न हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके इसलिए कार्यक्रमों की पूर्व सूचना होना आवश्यक है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
इसी तारतम्य में पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व पुलिस को सूचना देने के आदेश जारी किए हैं। जो आयोजक ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।