आकाश शुक्ला, रायपुर. एमबीबीएस सीटों को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है. यहां एनआरआई कोटे से एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश में हो रहे फ्रॉड को लेकर महाधिवक्ता ने सरकार को सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तिथि से ही नए नियम लागू करना चाहिए. इसके बाद अब सरकार जल्द ही राजपत्र में संशोधित नियम को प्रकाशित कर इसे लागू करेगी. इस साल 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में SLA (C) 22174/ 2024 पंजाब व अन्य विरुद्ध निर्णय दिया गया. इसमें एनआरआई कोटे पर एनआरआई छात्रों को ही प्रवेश देने की बात कही गई थी. यह नियम पूरे देश में लागू होना है.
बता दें 12 अक्टूबर को NEWS18 ने छत्तीसगढ़ में एनआरआई (अप्रवासी भारतीय) कोटे की एमबीबीएस सीटों में फ्रॉड से प्रवेश का प्रमुखता से उठाया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए एनआरआई छात्रों के स्थान पर अन्य छात्रों को नियम विरुद्ध प्रवेश देने की शिकायत हुई है. जांच में 100 करोड़ से अधिक का प्रवेश फर्जीवाड़ा सामने आने की बात भी कही जा रही है. गौरतलब है कि, मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों का 15% एनआरआई कोटे के लिए आरक्षित होता है. इसमें इस कोटे के नाम पर चाचा, बुआ, नाना, नानी जैसे और अन्य दूर दराज के रिश्तों को फर्जी आधार बनाते हुए नीट (National Eligibility Cum Entrance Test-NEET) में कम अंक वाले छात्रों को मोटी रकम लेकर सीटें बांट दी गई हैं. जबकि 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में SLA (C) 22174/ 2024 पंजाब व अन्य विरुद्ध निर्णय दिया गया. इसमें एनआरआई से रिश्तेदारी के नाम पर प्रवेश को कोर्ट ने साफ शब्दों में फ्रॉड कहा है और गलत ठहराया है. नियमतः यह पूरे देश में लागू हुआ.
यूं लग सकती है लगाम
इसके बावजूद छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले को दबाते हुए 27 सितंबर से काउंसलिंग कराई और पुराने नियम से ही एमबीबीएस सीटों का आवंटन कराने की प्रक्रिया की. शिकायत है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी लॉबी सिंडीकेट की तरह काम कर रही है, जिसके माध्यम से पूरे सिस्टम को गुमराह किया जा रहा है. और, सीटें खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपये के वारे न्यारे करने का खेल भी चल रहा है. सरकार के नियम बदलने के बाद इस पर लगाम लग सकेगी. कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस मामले को लेकर कहा कि प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल माफियाओं को वजह से पुराने नियम का गलत फायदा उठाते हुए सीटों की खरीद फरोख्त होती थी. नए नियम लागू होने से इस पर लगाम लग सकती है.
FIRST PUBLISHED : October 17, 2024, 06:58 IST