Friday, October 18, 2024
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MBBS Admission: NRI कोटे से फ्रॉड प्रवेश पर सरकार सख्त, बदलेगा नियम

आकाश शुक्ला

रायपुर. छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों पर फ्रॉड प्रवेश मामले में विष्णुदेव साय सरकार सख्त नजर आ रही है. NEWS18 के NRI प्रवेश फर्जीवाड़े की खबर प्रमुखता से उठाने के बाद राज्य सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है. इसके बाद फैसला लिया जाएगा. मामले को लेकर NEWS18 ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल से बात की. उन्होंने कहा है कि NRI कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल से सरकार ने परामर्श मांगा है. सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी. एटार्नी जनरल से चर्चा हुई है. जल्द इस पर फैसला लेंगे.

मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने NRI कोटे के नाम पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फर्जी दस्तावेज से प्रवेश की शिकायत पर कहा कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बाल के बराबर भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो निश्चित ही कार्रवाई होगी.

सरकार कैसे बदलेगी नियम, जानें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव दस्तावेज तैयार करेंगे. इसे स्वास्थ्य मंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार के राज्य पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आधार पर बदले नियम को प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद नए नियम के तहत मेडिकल सीटों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी.

छत्तीसगढ़ में NRI से मेडिकल सीटों में प्रवेश के मामले को ऐसे समझें

बता दें कि मेडिकल कॉलेजों में कुल मेडिकल सीटों का 15 फीसदी NRI कोटे के लिए आरक्षित होता है. इसमें NRI कोटे के नाम पर चाचा, बुआ, नाना, नानी जैसे और अन्य दूर दराज के रिश्तों को फर्जी आधार बनाते हुए NEET में कम अंक वाले छात्रों को मोटी रकम लेकर सीटें बांट दी गई है, जबकि 24 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. इसमें NRI से रिश्तेदारी के नाम पर प्रवेश को कोर्ट ने साफ शब्दों में फ्रॉड कहा है और गलत ठहराया है.

ये भी पढ़ें: NRI कोटे से MBBS सीटों में फ्रॉड एडमिशन, 100 करोड़ का खेल, सिंडीकेट को फायदा पहुंचाने सुप्रीम कोर्ट के नियम दरकिनार

छत्तीसगढ़ में कोर्ट का आदेश अब तक लागू नहीं

यह आदेश पूरे देश में लागू हुआ. बावजूद इसके छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले को दबाते हुए 27 सितंबर 2024 से काउंसलिंग कराते हुए पुराने नियम से ही MBBS सीटों का आवंटन कराने की प्रक्रिया की. शिकायत है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी लॉबी सिंडिकेट की तरह काम कर रही, जिसके माध्यम से पूरे सिस्टम को गुमराह किया जा रहा है. सीटें खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपये के वारे न्यारे करने का खेल भी चल रहा है.

चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 150 सीटें हैं. इसी तरह रिम्स रायपुर में 150 सीटें, श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रायपुर में 150 सीटें, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हैं. वहीं अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें हैं. इस तरह से कुल 700 सीटों में 15 फीसदी के हिसाब से 105 सीटों पर NRI कोटे से प्रवेश हो रहे, जिस पर सवाल उठ रहा है.

Tags: Chhattisgarh news, MBBS student, Raipur news

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