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Noida News : नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा प्राधिकरण ने अलर्ट मोड अपना लिया है। हालांकि सोमवार को ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल था, मंगलवार को स्थिति में कुछ सुधार देखा गया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नोएडा में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) की पहली स्टेज लागू कर दी गई है। इसके अनुपालन की निगरानी के लिए प्राधिकरण ने 14 टीमें गठित की हैं, जिन्होंने मंगलवार को 40 स्थानों का निरीक्षण किया और लोगों को ग्रेप के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।
एक्शन के तुरंत बाद एक्यूआई में गिरावट
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 संस्थानों पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी सुधार देखा गया है। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई सोमवार के 274 से घटकर मंगलवार को 206 हो गया, जबकि नोएडा में यह 268 से 170 तक गिर गया। गाजियाबाद में भी एक्यूआई 271 से घटकर 181 हो गया है।
नोएडा प्राधिकरण की प्रदूषण के खिलाफ तैयारी
नोएडा प्राधिकरण के जनरल मैनेजर एसपी सिंह ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर 20 टैंकरों द्वारा 63.58 किलोमीटर की दूरी में शोधित जल का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा, 12 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से 340 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्गों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जा रहा है। सोमवार को 527 टन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) का निपटान किया गया। साथ ही, विभिन्न स्थलों और चौराहों पर 38 एंटी-स्मॉग गन मशीनें संचालित की जा रही हैं। ये सभी उपाय नोएडा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किए जा रहे हैं।
इन आठ संस्थानों पर लगाया गया जुर्माना
- सेक्टर-16 के सामने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के किनारे सड़क निर्माण करने वाली ठेकेदार कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया
- फ्यूटेक गेटवे सेक्टर-75 के सामने डिवाइडर का निर्माण कार्य 50 हजार का जुर्माना लगाया गया।
- प्लाट सी-460 सेक्टर-10 औद्योगिक इकाई का निर्माण 50 हजार रुपए जुर्माना
- प्लाट डी-396 सेक्टर-10 उद्योग इकाई का निर्माण जुर्माना 50 हजार रुपए जुर्माना
- सेक्टर-117 सीवेज पंपिंग स्टेशन के सामने भूमिगत पाइप लाइन का निर्माण 50 हजार जुर्माना
- डीपीएस पब्लिक स्कूल ब्लाक सी- सेक्टर-122 निर्माण कार्य 50 हजार का जुर्माना
- पुलिस चौकी सर्फाबाद सेक्टर-72 अंडरग्राउंड केबलिंग 50 हजार का जुर्माना
- प्लाट जी-136 सेक्टर-44 भवन निर्माण कार्या 50 हजार का जुर्माना