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Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक रेप के आरोपी को 10 साल साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। बताया गया है कि आरोपी ने 9 जनवरी 2021 को नोएडा के थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जानिए पूरा मामला
एक व्यक्ति ने 25 जनवरी 2021 को थाना सेक्टर-49 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री अगाहपुर गांव से सेक्टर 45 स्थित शनि मंदिर में दर्शन करने गई थी, जो वापस घर नहीं लौटी। उसने कल्लू के खिलाफ अपनी पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, मेडिकल परीक्षण में उसके साथ रेप होने की बात सामने आई। किशोरी ने न्यायालय में दर्ज कराए गए अपने बयान में बताया कि कल्लू नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रभावी पैरवी का परिणाम
इस मामले की सुनवाई जनपद गौतमबुद्ध न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों, पुलिस और चिकित्सक के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। गौतमबुद्ध नगर पुलिस महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर रही है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप महिला संबंधी अपराधों में जल्द से जल्द सजा दिलाई जा रही है।