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Noida News : उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले सभी एजेंटों को अब अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन यह किसी भी प्रॉपर्टी की डील करते हुए पाए जाते हैं तो इन पर एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने जारी किया है।
यूपी रेरा में करीब 7000 एजेंट रजिस्टर्ड
रेरा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे एजेंट जो एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी एजेंसी निरस्त कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था रेरा द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण और प्रमाणन प्राप्त किए बिना एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी। पहले से रजिस्टर्ड एजेंटों को प्रशिक्षण के लिए यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन कराना होगा। सभी रजिस्ट्रड एजेंटों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण और प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। यूपी रेरा में करीब 7000 एजेंट रजिस्टर्ड हैं।
रजिस्ट्रेशन के बाद दिया जाएगा प्रशिक्षण
यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी का कहना है कि ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं कि कई एजेंट अपना काम पेशेवर तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों में योग्यता की भी कमी है। इसे देखते हुए एजेंटों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपना काम सही ढंग से कर सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश न मिले जिनका पिछला इतिहास और गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंटों को प्रशिक्षण और प्रमाणित करने से कार्रवाई का नया दौर शुरू होगा। यह अच्छी बात है कि एजेंटों को उनके कार्यों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार भी बनाया जाएगा।
पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा
क्रेडाई वेस्ट यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि क्रेडाई की ओर से हम घर खरीदारों को सलाह देते हैं कि वे रेरा में रजिस्टर्ड एजेंटों और क्रेडाई के सदस्य बिल्डरों से ही लेन-देन करें। हमें उम्मीद है कि एजेंटों के पेशेवर व्यवहार से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।