आंगनवाड़ी बीमा योजना की पूरी जानकारी।
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मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी अब बीमा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मप्र में निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार यह सुविधा दी जाएगी। जानिए इसमें आपका कितना पैसा कटेगा, सरका क्या लाभ देगी और यह लाभ कैसे मिलेगा…
यह दो बीमा योजनाएं मिलेंगी
1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (PMJJBY)
2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 18-50 वर्ष की आयु वर्ग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 18-59 वर्ष की आयु वर्ग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक किन्तु स्थाई की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
मानदेय वाले बैंक से मिलेगा बीमा
उक्त दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा।
बैंक खाते से कटेगा पैसा, सरकार करेगी प्रतिपूर्ति
इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका की सहमति से बैंक खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का कटोत्रा किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60:40 (भारत सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 प्रतिशत) वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।