Friday, October 18, 2024
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क्या आपने अब तक फाइल नहीं की ITR, इस तारीख तक कर दें आवेदन, जानें डिटेल्स

रामकुमार नायक, रायपुर – छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में अब टैक्सपेयर के पास ITR फाइल करने के लिए महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं. टैक्स से जुड़े कामों को निपटाने का अंतिम वक्त आ गया है. सभी करदाताओं को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है. वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तय की गई है. भारत सरकार के कर विभाग ने इनकम टैक्स के फॉर्म जारी कर दिए हैं. जिन लोगों का ऑडिट नहीं होना है, उन लोगों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. ITR फाइल करना क्यूं जरूरी है और इसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इसके बारे में आज लोकल18 आपको बताने वाला है.

पैसों के लेन-देन की पूरी डिटेल
रायपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन ने बताया कि ITR फाइल की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तय की गई है. यानी अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें जल्द करा लेना चाहिए. जिनकी इनकम ढाई लाख रुपए से अधिक है या TDS कट रहा है, वो ITR फाइल करके TDS का रिफंड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहली और जरूरी काम है ITR फाइल कराना. ITR फाइल होने से कैपीटल बढ़ती है. भारत सरकार के दस्तावेजों में एक रिकॉर्ड चली जाती है कि आप एक कर दाता हैं और ITR फाइल करते हैं. ITR फाइल के और भी कई फायदे होते हैं. ITR फाइल करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है. ITR फाइल करने के लिए आय का प्रूफ होना जरूरी है. आपके पास कहां-कहां से पैसे आते हैं, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए,

एक-एक इनकम की दें जानकारी
इसके अलावा आपने कहां-कहां डिडक्शन यानी कटौती की है, जैसे कोई बीमा, मेडिकल इंसोरेंस ली है, क्या मकान का लोन, पेंशन स्कीम में जमा,जमीन की बिक्री, अन्य स्त्रोत से इनकम जैसे समस्त जानकारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है. इनमें जो जानकारी आपके पास है, वह जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास भी है. इनकम टैक्स विभाग के पास कोई ऐसी जानकारी तो नहीं, जिसे आप बताना भूल जा रहे हैं या इनकम के बारे में नहीं बताना चाहते, तो अब आप उसे छुपा नहीं सकते हैं. बेहतर यही है कि हमें प्रॉपर ठीक से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और जो वास्तविकता है, उसे प्रदर्शित करना चाहिए.

Tags: Chhattisgarh news, ITR filing, Local18

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