Google Image | EPFO Office
Noida News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ जमा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब कंपनियों द्वारा पीएफ जमा न करने की शिकायत के आधार पर ही जांच होगी। डिफॉल्टर्स की सूची जारी करने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
डिफॉल्टर्स सूची जारी करना बंद
पहले तीन महीने या उससे अधिक समय तक पीएफ जमा न करने वाली कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित किया जाता था। इन कंपनियों की सूची में बकाये पीएफ और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती थी। यह सूची मुख्यालय द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है।
नोटिस जारी करने में आ रही है दिक्कत
अधिकारियों ने बताया कि डिफॉल्टर्स सूची जारी न होने से कंपनियों को नोटिस जारी करना मुश्किल हो गया है। रोक के कारणों के बारे में संगठन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। नई व्यवस्था के तहत जब तक किसी कंपनी के खिलाफ पीएफ जमा न करने की शिकायत नहीं मिलती, तब तक जांच संभव नहीं है। इसके लिए कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल या EPFO कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद संबंधित कंपनी की जांच होगी और पीएफ से संबंधित अनियमितताओं की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों से अपील
EPFO ने कर्मचारियों से अपील की है कि यदि उनकी कंपनी द्वारा पीएफ जमा नहीं किया जा रहा है तो वे तुरंत शिकायत दर्ज करें। संगठन ने आश्वासन दिया है कि शिकायत के आधार पर सख्त जांच की जाएगी और दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।