2 साल बाद आया फैसला, महिला को जिंदा जलाने वाले पति और ससुर को उम्रकैद
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चरित्रशंका में दो साल पहले महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले पति और ससुर को न्यायालय ने हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने घटनाक्रम को सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में शामिल किया था।
झारडा थाना क्षेत्र के ग्राम नलखेड़ा में रहने वाली अनिता कुंवर (32) को चरित्रशंका के चलते मई 2022 में पति मोकमसिंह और ससुर मेहरबानसिंह ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसकी मौत होने पर थाना प्रभारी रहे विरेन्द्र बंदेवार ने मामला विवेचना में लिया था और जांच एसआई शोभाराम किरार को सौंपी थी। मामले में धारा 302, 458, 307, 201, 427, 34 का प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामला काफी सनसनीखेज था। जिसे पुलिस ने अपराध की श्रेणी ए में शामिल किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद दो साल चली सुनवाई पूरी होने पर महिदपुर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने फैसला सुनाते हुए मृतक अनिता कुंवर के पति और ससुर को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बोरवेल में फेंक दिया था डीवीआर
अनिता कुंवर को पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी उस वक्त वह जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर की ओर भागी थी। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इसमें घटना कैद हुई थी। अनिता के पति ने पड़ोसी के मकान से डीवीआर निकाल लिया था और उसे तोड़ने के बाद बोरवेल में डाल दिया था। इसको लेकर पुलिस ने पति के खिलाफ साक्ष्य छुपाने की धारा 201 का इजाफा किया था।