Saturday, October 19, 2024
Homeमध्यप्रदेशUjjain News: पत्नी समेत तीन को उम्रकैद की सजा, प्रेमी के साथ...

Ujjain News: पत्नी समेत तीन को उम्रकैद की सजा, प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या


तीन साल बाद आया फैसला।

विस्तार


तीन साल पहले महाकाल थाना क्षेत्र की नृसिंह घाट कॉलोनी में चाकूओं से गोदकर की गई युवक की हत्या के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायालय ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। डीएनए परीक्षण के आधार पर सबूतों की पुष्टि हुई है। 

Trending Videos

प्रभारी उपसंचालक राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि यह घटना 23 अक्टूबर 2021 की है। मृतक दिनेश ओतारी के भाई ने महाकाल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई दिनेश की चारधाम मंदिर के पास नूतन स्कूल के पीछे किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

अभियोजन अधिकारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर सबूतों की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक दिनेश की पत्नी भावना और आरोपी निनाद के बीच प्रेम संबंध है। निनाद ने अपने दोस्त सुनील और रोहित को सुपारी देकर हत्या की साजिश रची। डीएनए रिपोर्ट में मृतक के हाथ में मिले खून और बालों का डीएनए सुनील के डीएनए से मेल खा गया। इसके अलावा, हत्या से पहले भावना, निनाद और सुनील के बीच लगातार बातचीत होती रही, जिसका खुलासा कॉल डिटेल से हुआ।

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया। कोर्ट में अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर तीन लोगों को हत्या का दोषी पाया गया। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने निनाद पिता स्व. जनार्दन काले, मृतक की पत्नी भावना ओतारे निवासी नृसिंह घाट कॉलोनी, और सुनील पिता नंदकिशोर शर्मा (36 वर्ष) निवासी आलमपुर-उड़ाना, हाल मुकाम जयसिंहपुरा, को धारा 120बी और 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments